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देश भर के थानों में CCTV कैमरे लगाये: सुप्रीम कोर्ट

2 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के थानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। थानाध्यक्ष डेटा और CCTV के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगें, और इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB), राजस्व खुफिया विभाग (DRI) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)  आदि के दफ्तरों मे भी  CCTV लगाए जाए।

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