MENU

मीडिया भी रेप पीड़िता की पहचान जाहिर नही कर सकता- कोर्ट

नई दिल्ली। क्या आप जानते है कि रेप पीड़िता की पहचान को जाहिर नही किया जा करता है। आईपीसी की धारा 228ए के अनुसार रेप पीड़िता की पहचान को उजागर नही किया जा सकता है। मीडिया को भी इस कानून का पालन करते हुए पीड़िता की पहचान गुप्त रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता की पहचान को गुप्त रखना होगा और कोई काल्पनिक नाम से ही संबोदित किया जायेगा। क्योंकि रेप पीड़िता ने न सिर्फ मानसिक यातना सही है बल्कि उसे भेदभाव का भी शिकार होना पड़ता है। मीडिया में पहचान उजागर करने पर सजा का प्रावधान भी है।    

Tags: सुप्रीम कोर्ट  आदेश । Supreme Court Order ।  रेप पीड़िता । Rape Victim । पहचान । Identity

  • प्रमुख खबरें