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संम्पति के दस्तावेज गुम होना बैंक की लापरवाही : आयोग

दिल्ली। राज्य उपभोक्ता आयोग ( State Consumer commission) ने कहा है कि लोन के बदले में गिरवी रखें गए फ्लैट या मॉरगेज संम्पति के मूल दस्तावेज (Property original documents) की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की है। अगर ये दस्तावेज गुम होते है या क्षतिग्रस्त होते है तो यह बैंक की लापरवाही है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संगीता डी सहगल और न्यायिक सदस्य राजन शर्मा की पीठ ने राजीव खन्ना और योगेश खन्ना की शिकायत का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया।

क्या था मामला ।
हरियाणा निवासी राजीव खन्ना और योगेश खन्ना ने गुरुग्राम मे एक फ्लैट खरीदने के लिए एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) से लोन लिया, उन्होने प्रापर्टी के मूल दस्तावेजों के साथ अन्य दस्तावेज भी बैंक में जमा कराए। कुछ समय के बाद उन्होने अपने लोन को केनरा बैंक में ट्रांसफर करा लिया था उपभोक्ता आयोग ने दस्तावेज खो देने पर बैंक को सेवा में कमी का मामला बताते हुए एचएसबीसी बैंक को 11 लाख दस्तावेज खोने और शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करने के बदले में देने का आदेश दिया।

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