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क्या होता है डिजिटल रेप ?

डिजिटल शब्द को अक्सर लोग इंटरनेट से जोड़ते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि डिजिटल रेप (Digital Rape) का मतलब इंटरनेट के जरिए यौन उत्पीड़न हो सकता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।

दरअसल, डिजिटल रेप दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रेप का अर्थ “बलात्कार” है, और यह डिजिटल डिजिट से बना है, जिसका सामान्य अर्थ हम ‘अंक’ जानते हैं, अंग्रेजी में डिजिट का अर्थ शारीरिक अंग भी होता है। इस तरह से डिजिटल का मतलब अंग संबंधी हो जाता है। तो डिजिटल रेप का अर्थ है अगर कोई शख्स किसी महिला से सहमति के बगैर उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथ की उंगलियों या पैर के अंगूठों से छेड़ता है, तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। मतलब यह कि अगर कोई अपने डिजिट यानी कि अंग का इस्तेमाल करके किसी का यौन उत्पीड़न करता है तो यह डिजिटल रेप होता है।

किसी भी आरोपी पर डिजिटल रेप का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे कम से कम 5 साल की सजा मिल सकती है। ज्यादा गंभीर मामला होने पर यह सजा 10 साल तक हो सकती है। अगर अपराध इससे भी ज्यादा जघन्य है, तो अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। आपराधिक कानून संशोधन 2013 के जरिए आईपीसी में डिजिटल रेप को अपराध के तौर पर शामिल किया गया था। इसे निर्भया ऐक्ट भी कहा जाता है।

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