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1 जनवरी 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्राहकों को सेफ्टी और जरुरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर ( Bank Locker) के नियमों में बदलाव किये है। नये नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर से चोरी होने या किसी भी तरह की गडबड़ होने पर बैंक को मुआवजा देना होगा। अब बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुकर नही सकते है बल्कि बैंक लॉकर से चोरी होने बैंक कर्मचारियों के फॉंड कियें जाने पर बैंक लॉकर के किराये का 100 गुना मुआवजा ग्राहक को देना होगा।
नए नियमों को अनुसार खाली बैंक लॉकर की सूची और वेटिंग नंबर की लिस्ट भी प्रदर्शित करनी होगी। और ग्राहक को वेटिंग नंबर को भी बताना होगा। ग्राहक के बैंक लॉकर को एक्सेस करने पर ईमेल और एसएमएस से तुरंत सूचना देना होगा ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड़ से बचा जा सकें। आरबीआई ने कहा है कि बैंक लॉकर रुम के बाहर जाने और अंदर आने की सीसीटीवी की फुटेज का 180 दिन के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है ताकि ग्राहक की शिकायत पर तुरंत जांच की जा सकें। साथ ही बैंक 3 साल का ही किराया एक साथ ले सकेंगे।