गाजियाबाद। यातायात पुलिस कमिश्नरेट (Police Commissionerate Ghaziabad) गाजियाबाद की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि 10 जनवरी 2024 से गाजियाबाद एलिवेटेड रोड़ पर तांगा, बैलगाडी, ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, साइकिल जैसे वाहन अब यहां नहीं चल सकेंगे।
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड ( Ghaziabad Rajnagar Elevated Road) रोड पर बढ़ रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। एलिवेटेड रोड पर अगर कोई इन्हें चलाता पाया गया तो उसे 20 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। एलिवेटेड रोड की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस गश्त करके भी नजर रखेगी। हैड कास्टेबल अंकित कुमार यादव ने बताया कि 10 जनवरी से नया नियम लागू हो गया है। तीन चार दिन से हम लोगों को बता रहे है और जगह जगह बोर्ड भी लगा दिये है, ताकि वे इस रोड पर प्रतिबंधित वाहन न लाएं।