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यू.पी में 60 साल से पहले छूट सकेगें आजीवन कारावास के कैदी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार नें एक बड़ा फैसला (UP Government Notification) किया है कि आजीवन कारावास (Life Imprisonment ) की सजा पाए हुए कैदियों को 60 वर्ष से पहले भी छोड़ा जा सकेगा। बशर्तें उसने छुट्टी के बिना 16 या फिर छुट्टियों के साथ 20 वर्ष की सजा पूरी कर ली हो। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध मे आदेश जारी कर दिया है।

यह नियम उन कैदियों पर लागू होगा जिनका अपराध धारा तीन में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के किसी भी उपनियम में नहीं आता है। इसके अलावा धारा तीन में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के उपनियम 6, 8, 9 और 13 की धाराओं के किसी भी उपनियम में सजा नहीं पाए कैदियों की रिहाई के लिए भी 60 साल की आयु सीमा से छूट दे दी गई है।

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (8 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल), मजदूर दिवस (1 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (5 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्तूबर), अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर), और अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवम्बर) के मौके पर अब कैदी रिहा हो सकेंगे।

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